1 अप्रैल से पहले फटाफट निपटा लें ये जरुरी काम, वरना पैन कार्ड हो जाएगा रद्द

नई दिल्ली | पैन कार्ड धारकों के लिए बेहद ही जरुरी खबर है. Pan Card ऐसा डाक्यूमेंट है जिसकी हमें जरूरत पड़ती ही रहती है. सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर बैंक से संबंधित कोई काम हो, हमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से कुछ शर्तों का पालन न करने पर आपके पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी.

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बता दें कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर पैन कार्ड धारकों को सचेत करते हुए कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें. वरना आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. हालांकि, इसमें छूट की श्रेणी में आने वाले धारकों को शामिल नहीं किया गया है.

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क्यों जरूरी है आधार का पैन कार्ड से लिंक

आज के इस डिजिटल युग में पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स में से एक है जो आपके वित्तीय कार्ड से लिंक होता है. बैंक खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश, ऑनलाइन लेन-देन के लिए कराए जाने वाले KYC तक हर वित्तीय कामों में Pan Card की जरूरत होती है.

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कैसे करें लिंक

आप घर बैठे भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक आयकर ई- फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर Click करें. पैन कार्ड और आधार नंबर डालने पर दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे.

बढ़ाई गई तारीख

बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की यह आखिरी डेट नहीं है. इससे पहले गत वर्ष 31 जून 2022 को लिंक कराने की अंतिम तिथि रखी गई थी और डेट पार होने के बाद 1,000 रुपये के जुर्माने को भी तय किया गया था लेकिन अब फिर इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल किया गया है.

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