चंडीगढ़ | हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाने हेतु आनलाइन आवेदन मांगे गए थे.
मुख्य सचिव ने आगे बताया कि जिन किसानों ने 10 जनवरी,2023 तक आनलाइन आवेदन किया है. स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, योग्य पाए जाने उपरांत उन्हें ड्रा में शामिल होने के लिए 10 हजार रुपए की रिफंडेबल पंजीकरण फीस विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 23 जनवरी 2023 तक आनलाइन जमा करवानी होगी.
उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा जिला स्तर पर किया जाएगा. इस मौके पर आवेदन करने वाले किसानों की उपस्थिति अनिवार्य है.
डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि इसके अतिरिक्त पहली बार विभाग द्वारा ई- वाउचर के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी. जिससे किसान पूरी राशि के भुगतान की बजाय केवल अपने हिस्से की राशि का भुगतान करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे तथा उन्हें ट्रैक्टर की खरीद पर कम आर्थिक खर्च वहन करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कुल 660 ट्रैक्टरों की खरीद पर लगभग 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी अनुसूचित जाति के किसानों को प्रदान की जाएगी.
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