चंडीगढ़ | गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी के अवसर पर हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने कैदियों को सजा में 30 से 90 दिन की विशेष छूट देने का ऐलान किया है. सूबे के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि जिन दोषियों को उम्रकैद सहित दस साल या इससे अधिक सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी. 5 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा पाने वालों को 60 दिनों की छूट दी गई है.
जेल मंत्री ने बताया कि इसी तरह जिन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कुछ वर्गों के कैदियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है.
इन मामलों के दोषियों को नहीं मिलेगी छूट
रणजीत चौटाला ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, लूट या डकैती, अपहरण और फिरौती, एसिड हमले सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी कैदियों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1987, सरकारी गोपनीयता कानून, 1923, फॉरेनर्स एक्ट,1948 और पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत मादक पदार्थों के मामलों में, मानव तस्करी, जाली करेंसी नोट (FICN) के मामलों में दोषी कैदी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे.
इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। जेल मंत्री ने बताया कि गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी।#Haryana #DIPRHaryana
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 24, 2023
इन्हें भी नहीं मिलेगी छूट
पाकिस्तानी नागरिकों, किसी भी वर्ग के बंदियों को और आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code Of Criminal Procedure), 1973 की धारा 107, 109, 110 के तहत शांति बनाए रखने के लिए अच्छे व्यवहार का विश्वास देने में विफल रहने का अपराध करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 24, 2023
इस छूट का लाभ उन्हें भी नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले दो सालों के दौरान कोई भी बड़ा जेल अपराध और उसके लिए पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू होने वाले किसी अन्य एक्ट या नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडित किया गया था.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!