कैथल । समाज कल्याण विभाग द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव शुरू कर दिया है. बुढ़ापा योजना में शामिल होने के लिए अब बुजुर्ग 5 साल पुराना वोटर कार्ड दिखाकर आवेदन कर सकेंगे.
नियमों में किया गया बदलाव
इससे पहले 2005 तक के वोटर कार्ड पर ही पेंशन बनाई जाती थी. जिनके वोटर कार्ड इनके बाद के थे. वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. उनको इसके बदले या तो मेडिकल करवाना होता था या आयु प्रमाण पत्र देना होता था. अब बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आयु प्रमाण पत्र, 5 साल पुराना वोटर कार्ड व मेडिकल से पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. इससे पहले नियम ना होने के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ता था. विभाग द्वारा लोगों की इस शिकायत को सरकार के समक्ष रखा गया तो सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए कुछ नए नियम बनाए हैं.
15 वर्ष का स्थाई निवासी होने की शर्त को खत्म किया गया
विभाग की तरफ से विधवा पेंशन योजना के भी नियमों को बदला गया है. हरियाणा राज्य का 15 वर्ष का स्थाई निवासी होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है. अब 5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी विभाग की इस योजना का लाभ उठा सकता है. बुढ़ापा व विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है. बिना परिवार पहचान पत्र के विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, इसको पेंशन का लाभ लेते समय ऑनलाइन करवाना होगा. उसके बाद ही विभाग की योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है.
- पांच साल पुराना वोटर कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- आवेदक की जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- मेडिकल
जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन में सबसे ज्यादा परेशानी आयु प्रमाण पत्र को लेकर थी.
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