पानीपत । सरकार द्वारा छोटे लोगों को शारीरिक रूप से अक्षम मानते हुए उन्हें वित्तीय सहायता (भत्ता) प्रदान करने के लिए 14 साल पहले बोना भत्ता योजना लागू की गई थी. अभी तक प्रदेश भर में केवल 40 व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सके हैं. इस योजना के तहत व्यक्ति को प्रति माह 2250 रूपये की राशि दी जाती है.
बोना योजना भत्ता का लाभ अभी तक 40 व्यक्ति ही ले सके
राज्य सरकार द्वारा समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई है. इन योजनाओं में से भत्ता योजना भी एक है. इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को होता है जिनका कद 3 फुट 8 इंच तक हो. इस योजना का लाभ महिलाओं को भी दिया जाता है. उनकी आयु 3 फुट 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए. इस योजना की शुरुआत साल 2006 में की गई थी. शुरुआती कुछ सालों में इस योजना का लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला. उसके बाद 2013- 14 में 16 व्यक्तियों को इसका लाभ मिला. इसके बाद बढ़ते हुए इसकी संख्या 40 तक पहुंच गई है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए पार्थी की आय सभी स्रोतों से 200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- उस पार्थी का कद अधिकतम 3 फुट 8 इंच तथा महिला पार्थी अधिकतम कद 3 फुट 3 इंच होना चाहिए.
- पार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- पार्थी के लिए हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
- अन्य किसी विभाग से पेंशन प्राप्त ना होती हो.
इस भत्ते का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ पार्टी को वोटर कार्ड आधार कार्ड एक फोटो सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र तथा बैंक खाता की एक कॉपी भी जरूरी होनी चाहिए. जींद जिले में केवल 5 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे हैं. योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा रहा है ताकि पात्र लोग योजना का लाभ उठा सके. सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई व्यक्ति लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं.
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