पंचायती जमीन पर कब्ज़ा करने वालों पर दर्ज होगा केस

फरीदाबाद । मंगलवार को उपायुक्त यशपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गाँव में जिन भी लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्ज़ा कर रखा है. अगर तीन महीनों के अंदर वो लोग खुद कब्ज़ा नहीं हटाते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जायेगा इसके अलावा जुर्माना भी वसूला जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद यदि दोष साबित होता है तो 2 साल की सजा का प्रावधान भी है.

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इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि पंचायती जमीन पर कब्जों से जुड़े बहुत से केस एसडीएम की अदालत में चल रहे हैं . ऐसे 206 केसों का निपटारा कर दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उपायुक्त की अदालत में भी 26 अपील एवं 5 मालिकाना हक़ के मामले निपटाये जा चुके हैं. बीते 3 महीनों में 31 केसों को निपटाया गया है. 206 केसों में फैसला होने के बाद सम्बंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को तुरंत जमीन पर कब्ज़ा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि बचे हुए बाकी केसों को भी 6 महीने के अंदर जल्द ही निपटा दिया जायेगा. सरकार द्वारा जमीन के कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए सुझाव तथा आपत्तियों आमंत्रित किये गए हैं. तहसीलों एवं उप तहसीलों के कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जिला प्रशासन की वेबसाइट faridabad.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है. आम लोग इसे देखकर कलेक्टर रेट में संशोधन के लिए सुझाव एवं आपत्तियों इस वेबसाइट पर ऑनलाइन 15 जनवरी तक डाल सकते हैं . इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी चुना गया है. सुझावों एवं आपत्तियों पर 16 जनवरी से 15 फरवरी तक सुनवाई होगी.

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पत्रकारों के साथ वार्ता में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश ने आयुष्मान योजना के बारे में बताया. इसके अलावा इस मौके पर जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी राकेश गौतम के साथ अन्य विभागों के भी अधिकारी उपस्थित थे.

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