भिवानी । विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से उनके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों में बिना अनुमति के जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था. उन्हें हटाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने बिना निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, हरियाणा, गुरूग्राम, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाईट/बाईट को एक पत्र जारी किया है.
15 दिन में जमा करें रिपोर्ट
इस पत्र में लिखा है कि विषयांकित मामले में हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29/07/2011 को जारी नीति उपरान्त उनके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों/ विद्यालयो में जितने भी पार्ट टाईम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिना अनुमति नियुक्त किया गया है उन्हें हटाया जाये और जिन जिला शिक्षा अधिकारियो/प्राचार्या/ सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इन पार्ट टाईम कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है उनका नाम, पद संज्ञा व वर्तमान कार्यस्थल पार्ट टाईम कर्मचारियों की सूचि सहित 15 दिन के अन्दर-अन्दर निदेशालय में भिजवाये.
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