हरियाणा में बिजली की नई दरें घोषित, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी मिली राहत

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूबे के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है. सीएम ने घोषणा करते हुए कहा है कि बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही, किसानों को कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी बरकरार रहेगी. उन्होंने कहा कि 8 साल के हमारी सरकार के कार्यकाल में बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा इस बाबत हमें प्रशंसा दी गई है.

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13.43% हुआ लाइन लॉस

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बेहतर कुशल प्रबंधन की वजह से लाइन लॉस कम करने में हरियाणा ने बड़ी सफलता हासिल की है. पहले की सरकारों में लाइन लॉस का आंकड़ा 30% तक रहता था लेकिन अब यह घटकर 13.43% पर आ गया है. उपभोक्ताओं को निर्बोध बिजली आपूर्ति मिलने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयासरत हैं. उन्होंने कहा कि भयंकर गर्मी के सीजन में कई बार बिजली की उपलब्धता कम होने होने के बाबजूद भी उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध कराई गई है जो हमारे कुशल प्रबंधन का नतीजा है.

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ये रहेगी बिजली की नई दरें

यूनिट रुपए प्रति यूनिट
0 से 50 यूनिट 2
श्रेणी-2 में 0 से 150 2.75
51 से 100 2.50
150 से 250 5.25
251 से 500 6.30
501-800 7.10

नलकूपों का न्यूनतम चार्ज फिक्स

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है. वहीं, बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था जो वर्ष 2023- 24 के दौरान भी जारी रहेगा.

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