नई दिल्ली | अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) पर केन्द्र की मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया है और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है.
अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह योजना राष्ट्रहित में है और हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने यह योजना तैयार की है. बता दें कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए पिछले साल 14 जून को मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लांच की थी. इस योजना के नियमों के तहत, साढ़े 17 से 21 आयु वर्ग के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत, चार साल की नौकरी होगी. इसके बाद, उनमें से 25 फीसदी युवाओं को नियमित सेवा पर रखा जाएगा.
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