चंडीगढ़ | हरियाणा मंत्रिमंडल की साल 2022 में हुई एक बैठक में प्रदेश सरकार ने सिंगल फादर के लिए एक जरूरी निर्णय लिया था. जिसके अनुसार, सिंगल फादर सरकारी कर्मचारी को भी 2 साल की Child Care Leave लेने की अनुमति होगी. सरकार के इस फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस नियम में किया गया संशोधन
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार, सिंगल फादर सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) भी केवल 18 साल की उम्र तक के अपने दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान अधिकतम 2 साल (यानि 730 दिन) की अवधि के लिए Child Care Leave का फायदा उठा सकते हैं.
23 फरवरी 2023 से उठा सकेंगे लाभ
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 23 फरवरी,2023 से यह लागू हो गया है. ऐसे में पात्र कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं.
पहले केवल महिलाओं के लिए थी सुविधा
इससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा केवल महिला सरकारी कर्मचारियों को 18 साल की उम्र तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम दो साल (यानि 730 दिन) के लिए Child Care Leave दी जाती थी, जबकि केंद्र सरकार महिला और पुरुष दोनों को ही यह सुविधा दे रही है.
दिव्यांग बच्चों के लिए अलग होगा नियम
हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. लेकिन इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से बनाया गया बच्चे का 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांग सर्टिफिकेट पेश करना होगा. साथ ही वह पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होगा.
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