नई दिल्ली | अग्निपथ योजना के तहत, सेना में भर्ती होने वाले युवाओं (अग्निवीरों) के लिए अच्छी खबर सामने आई है. केन्द्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है. साथ ही, ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी छूट मिलेगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि युवा अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इस घोषणा को 6 मार्च 2023 से प्रभावी माना जाएगा. इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संशोधन किया है जो 9 मार्च से लागू हो गया है.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कॉस्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट प्राप्त होगी जबकि इसके बाद के सभी बैचों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारिरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी.
Central govt has declared 10% reservation for ex-Agniveers in vacancies within BSF as well as relaxed upper age-limit norms depending on whether they are part of the first batch or subsequent batches. MHA made the announcement through a notification dated 6th March pic.twitter.com/dn100tXQ7j
— ANI (@ANI) March 10, 2023
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार कई उपायों की घोषणा कर रहीं हैं. इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे CRPF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, SSB और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर चुका है.
रक्षा मंत्रालय ने भी सैन्य बलों के अतिरिक्त अपने अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. वहीं, प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे महिंद्रा एवं टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. इसके अलावा, अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है.
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