मोदी सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, BSF के बाद अब CISF में भी मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों को एक और बड़ी सौगात दी है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की रिक्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है. इससे पहले मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी इसी तरह की छूट देने की घोषणा की थी.

Agneepath scheme

मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी.

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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. वहीं पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के युवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के युवाओं के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी.

बता दें कि मोदी सरकार ने गत वर्ष 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी. इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है.

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