चंडीगढ़ | पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी पर कार्यरत 24 हजार से अधिक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने गुरुवार को चंडीगढ़ में लागू होने वाले केन्द्रीय सेवा नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है. गत वर्ष 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम 2022 को अधिसूचित किया था. केंद्र सरकार ने पंजाब सेवा नियमों को 1 अप्रैल 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों के साथ बदल दिया गया था.
मिलेंगे ये लाभ
यूटी प्रशासक द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब का नहीं बल्कि केन्द्र सरकार का वेतनमान मिलेगा. इन कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा. इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र भी साल 2022 से 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी है. केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे.
24 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा
यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में बदलाव होगा. अधिसूचना में विभिन्न पे-ग्रेड के लिए टेबल दिए गए हैं. यूटी के करीब 24 हजार नियमित कर्मचारियों को प्रशासन के इस फैसले से लाभ पहुंचेगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से चंडीगढ़ के कर्मचारी केन्द्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की मांग कर रहे थे.
इस विभाग के लिए अलग से जारी होगी अधिसूचना
ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों के संबंध में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कर्मचारियों, चंडीगढ़ के पूरा समय रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों व इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिनके वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विनियम 2021 की ओर से दिए जा रहे हैं.
बताया गया है कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी. इसके अलावा, ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों, रिटायरमेंट के बाद सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त कर्मचारियों व अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होंगे.
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