नई दिल्ली | पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFDRA) ने सभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ग्राहकों के लिए पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब कुछ डाक्यूमेंट्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) पर पेंशन कॉर्पस निकालने से पहले अपलोड करना बेहद जरूरी हो गया है. NPS निकासी से संबंधित ये नियम एनपीएस से बाहर निकलने वालें ग्राहकों के लिए सालाना भुगतान में तेजी और आसानी बना देंगे.
1 अप्रैल से लागू हो गए हैं नियम
भारत में पेंशन के सुपरविजन और रेगुलेशन के लिए बनाई गई PFDRA ने पहले कहा था कि सब्सक्राइबर के हित में और उन्हें वार्षिक आय के समय पर भुगतान के साथ लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होगा.
कौन- कौन से डाक्यूमेंट्स है जरूरी
इन डाक्यूमेंट्स में NPS निकासी फार्म, निकासी अनुरोध में बताए अनुसार पहचान और निवास का प्रमाण, बैंक अकाउंट प्रमाण और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी लगाना अनिवार्य है. PFDRA ने 1 अप्रैल 2023 से ही इन डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है.
NPS में नंबरों की संख्या
वर्तमान समय में PFDRA के आंकड़ों के मुताबिक, NPS के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों की कुल संख्या का आंकड़ा 5,67,116 है. ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है. बता दें कि रिटायरमेंट के वक्त किसी भी कर्मचारी की जितनी मासिक पेंशन होती है, उसकी आधी रकम उसे हर महीने बतौर पेंशन दी जाती है.
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