चंडीगढ़ | चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आमजन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. ये खबर प्रदेश के लगभग 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्हें अब प्रति यूनिट 52 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे. हर महीने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 52 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना होगा. हालांकि, 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस चार्ज से राहत दी गई है.
बता दें कि बिजली विभाग ने 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, जिसमें 47 पैसे फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) के तौर पर भुगतान करना होगा और 5 पैसा प्रति यूनिट टैक्स के रूप में देने होंगे. बिजली कंपनियां इस बढ़ी हुई दर की उपभोक्ताओं से वसूली 1 अप्रैल से जून 2023 तक करेगी.
क्या होता है FSA
फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानि FSA बिजली बिल में जोड़ें जाने वाला एक टैक्स है जो बिजली कंपनियों को अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए कम समय के लिए एग्रीमेंट पर खर्च किए गए पैसे को वापस पाने में मदद करता है. हरियाणा में FSA प्रति यूनिट 47 पैसे जबकि 5 पैसा प्रति यूनिट टैक्स के रूप में 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भुगतना होगा. अगर कोई उपभोक्ता 200 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा खर्च करता है तो उसे हर महीने 100.52 रूपए ज्यादा देने होंगे.
किसानों को राहत
बिजली रेट में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को इस चार्ज से राहत दी गई है. बता दें कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) हरियाणा की बिजली विरतण कंपनियां हैं. इनके द्वारा जारी पत्र के अनुसार, FSA 47 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है जबकि पांच पैसे प्रति यूनिट को टैक्स लेवी के रूप में बिलों में जोड़ा गया है.
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