सोनीपत में रजिस्ट्री करवाना हुआ महंगा, यहां जानें बढ़ी हुई दरें

सोनीपत | हरियाणा के खरखौदा में रजिस्ट्री करवाना महंगा हो गया है. सरकार ने वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए नई दरें जारी की हैं, जिसमें की गई वृद्धि के कारण दरों को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.2 प्रतिशत कर दिया गया है. क्षेत्रवार भूमि के सरकारी मूल्य या कलेक्टर रेट को देखते हुए सबसे अधिक मूल्य थाना कलां चौक से दिल्ली चौक पुराना सिविल अस्पताल तक रखा गया है, जिसे व्यावसायिक मूल्य 55,000 रुपये प्रति वर्ग गज रखा गया है.

Daan Ki Jameen Donated Land

कॉलोनियों की जानें बढ़ी हुई दरें

  • महावीर कॉलोनी में 6,000, कुलदीप नगर में 6,000, प्रताप कॉलोनी में 9,000, रामबाग कॉलोनी में 6,000, आदर्श नगर में 16,500 से 18,000, भगवान सिंह कॉलोनी में 16500 से 18000 तक आवासीय 6000 है. ईदगाह कॉलोनी 15,000- 17,000 और आवासीय कॉलोनी 5,000 है. 18,000 से 19,500 तक, 19,500 से 21,000 रुपये, सैनीपुरा में आवासीय 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है.
  • संत नगर में 21,000 से 23,000 और आवासीय 7,500, शिव कलानी 18,600 से 20,000 और आवासीय 6,800 रुपये निर्धारित की गई है. गुरुकुल कॉलोनी की दर 18,000 से बढ़ाकर 19500 और आवासीय की दर 6,500 तक कर दी गई है. छपरा मंदिर कॉलोनी की दर 21000 से बढ़ाकर 23,000 और आवासीय की दर 7500 रुपये कर दी गई है. थाना कलां रोड कॉलोनी को 21,000 से बढ़ाकर 23,000 किया गया है. आवासीय दर 7500 रुपये रखी गई है.
  • रोहतक रोड कॉलोनी को 21,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये कर दिया गया है, यहां आवासीय दर 7,500 रुपये रखी गई है. शास्त्रीनगर कॉलोनी को 25,500 से बढ़ाकर 28,000 एवं आवासीय मूल्य 9500 रुपये, नगर निगम सीमा के अंदर स्थित अन्य कॉलोनियों जिनका उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं किया गया है, उनका व्यावसायिक मूल्य 20,000 रुपये तथा आवासीय मूल्य 8,000 रुपये निर्धारित किया गया है.
  • आईएमटी में रेट 11,800 से 38,000 था जो अब 13,000 से 40,000 रुपए हो गया है. यहां रेजिडेंशियल की बात करें तो इसकी कीमत 16000 रुपए प्रति वर्ग गज तय की गई है. इसके अलावा, नेक्स्ट्रा सिटी की कीमत 25,000 से 28,000 रुपये और यहां आवासीय कीमत 17,000 रुपये तय की गई है.
यह भी पढ़े -  हरियाणा में प्रदुषण से नहीं सुधरे हालात, अब 4 जिलों में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां

अधिकारी ने कही ये बात

नए रेट के हिसाब से रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है. जिस भूखण्ड या मकान के दोनों ओर सड़क हो, उसकी कलेक्टर दर 10 प्रतिशत अधिक होगी, इसी प्रकार निबंधन के दौरान तीनो ओर सड़क वाले भूखण्ड या मकान की कलेक्टर दर 20 प्रतिशत अधिक होगी. सीएलयू से संबंधित भूमि पर आवासीय उपयोग के लिए कलेक्टर सामान्य कृषि भूमि की कलेक्टर दर से 3 गुना अधिक होगा. आवासीय सामूहिक आवास हेतु सामान्य कृषि भूमि की कलेक्टर दर से 4 गुणा अधिक दर देय होगी. दुकानों और फैक्ट्रियों के लिए रेट सामान्य से 5 गुना ज्यादा होगा- अशोक कुमार, नायब तहसीलदार, खरखौदा

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit