दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, फिर शुरू होगा पटौदी- रेवाड़ी- गुरुग्राम एक्सप्रेस वे का चौडीकरण

गुरूग्राम | दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पटौदी- रेवाड़ी- गुड़गांव एक्सप्रेस वे के चौड़ीकरण को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है. जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल क्षतिपूरक वनीकरण पर रोक लगा दी थी. अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पेड़ लगाने के लिए भूमि की पहचान करने में प्रतिवादियों (पर्यावरणविदों) को शामिल करने के लिए भी कहा.

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रिपोर्ट में किया ये दावा

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पटौदी को जोड़ने वाली चार लेन वाली 43 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना को चौड़ा करने का काम जुलाई 2020 में शुरू हुआ था लेकिन परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी के खिलाफ पर्यावरणविदों द्वारा दायर अपील पर एनजीटी ने सितंबर में इसे निलंबित कर दिया था. 2022 में प्रतिबंधित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि जिस स्थान (पंचकुला) में क्षतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है वह उस स्थान से 300 किमी दूर है, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं और इस तरह के वृक्षारोपण कोई मुआवजा नहीं है.

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एनजीटी ने किया था दौरा

एनजीटी ने साइट का दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया. संयुक्त समिति की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि पंचकूला में क्षतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है. 2 सितंबर 2022 को जारी अपने आदेश में एनजीटी ने कहा कि जिस जगह से पेड़ काटे गए हैं उसके 10 किमी के दायरे में वनीकरण वन मंजूरी के अधीन है. वन विभाग के अनुमोदन के अधीन इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूमि खोजने की जिम्मेदारी पीपी (परियोजना प्रस्तावक) की होगी.

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इसके खिलाफ NHAI ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें गुरुग्राम में पौधा लगाने के लिए जमीन की कमी का हवाला दिया गया था. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल को सुनवाई की थी और शुक्रवार को आदेश आया. शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को वृक्षारोपण करने से पहले मामले में NHAI और प्रतिवादियों (पर्यावरणविदों) दोनों की सहमति लेने का भी निर्देश दिया.

एससी ने आदेश में कही ये बातें

आदेश में कहा गया है कि हरियाणा उस स्थान का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता के साथ ही सह- प्रतिवादियों के साथ बातचीत करेगा जहां पेड़ लगाए जा सकते हैं. इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सड़क चौड़ीकरण का काम करने की अनुमति दी जाती है और सक्षम अधिकारियों द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक अनुमति दी जा सकती है. हम यह भी निर्देश देते हैं कि अगर किसी निर्दिष्ट स्थान पर आपसी सहमति से उक्त स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा.

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NHAI के अनुसार, गुरुग्राम डिवीजन में 36.14 हेक्टेयर के लिए वन मंजूरी दी गई थी जिसमें 8,373 पेड़ और 3,948 पौधे शामिल हैं. रेवाड़ी संभाग में 10.94 हेक्टेयर को साफ़ करने की मंजूरी थी. जिसमें 4,049 पेड़, 4,137 पौधे शामिल हैं. पर्यावरणविदों ने कहा कि परियोजना के लिए 12,000 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं लेकिन कोई क्षतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया है.

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