हरियाणा कांस्टेबल फॉर्म में दी गई विद्यार्थियों को बड़ी राहत, नहीं लगाने पड़ेंगे आवेदकों को तहसील के चक्कर

पंचकुला ।  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है. अब विद्यार्थियों को आवेदन करते समय एफिडेविट जमा करवाने के लिए तहसीलदार से वेरीफाई नहीं करवाना होगा. वे खुद वेरीफाई कर कर फॉर्म के साथ  जमा करवा  सकते हैं.  इलेक्शन के बाद उन्हें तहसीलदार से एफिडेविट साइन करवा कर दोबारा जमा करवाना होगा.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सात हजार से ज्यादा पदों पर पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी. बता दें कि आवेदन के समय उम्मीदवार को एक एफिडेविट लगा कर देना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ है, उन्हें यह एफिडेविट जमा करवाना होगा. जिससे वह खुद वेरीफाई कर जमा करवा सकता है, सलेक्शन के बाद उसे वह तहसीलदार से वेरीफाई करवाना पड़ेगा.

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जाने आवेदन करने की इंपोर्टेंट डेट के बारे में

बता दे कि पुलिस भर्ती के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु की गिनती 1 दिसंबर 2020 के आधार पर की जाएगी. यह नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था. वही 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे. इन आवेदनों की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 रखी गई है. वही फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2021 है. परीक्षा के लिए 27 से 28 मार्च 2021 का दिन निर्धारित किया गया है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं के सर्टिफिकेट या इसके समक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए. इसके साथ ही हिंदी या संस्कृत को विषय के तौर पर 12वीं तक पढ़ा होना चाहिए. बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उन्हें ₹21700 प्रति माह से लेकर 69100रूपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

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इन जरूरी दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

  • 10th की कॉपी
  • 12th की कॉपी
  • आधार कार्ड नंबर
  • जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर
  • एक फोटो और सिग्नेचर
  • हरियाणा डोमिसाइल
  • कैटिगरी सर्टिफिकेट
  • घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसके लिए एफिडेविट।
  • यह एफिडेविट खुद ही अटेस्ट करके देना पड़ेगा। जबकि भर्ती होने के बाद सेलेक्शन के दौरान उसे तहसीलदार के हस्ताक्षर के साथ जमा करवाना होगा।
  • अगर आपने पिछली बार फॉर्म भरा था तो इस बार फीस माफ करवाने के लिए पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर।
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