चंडीगढ़ | मंगलवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में साल 2023- 24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. नई नीति के तहत, साढ़े 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, पिछली बार ठेकों की कुल संख्या 2,500 थी लेकिन इस बार 100 ठेके घटा दिए गए हैं जिससे यह संख्या घटकर 2,400 रह गई है. नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी.
देशी और विदेशी शराब हुई महंगी
नई आबकारी नीति के अनुसार, हरियाणा में अब देशी और विदेशी शराब पीना महंगा हो जाएगा. सरकार ने शराब पर उत्पाद और खुदरा परमिट शुल्क लगा दिया है. हालांकि, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है जिससे इसके रेट कम हो जाएंगे.
खुदरा शराब की बिक्री जोन का घटा आकार
नई आबकारी नीति के तहत, छोटी क्राफ्ट ब्रेवरीज की लाइसेंस फीस और वाइनरी की सुपरवाइजरी फीस कम करने का निर्णय लिया गया है. खुदरा शराब की बिक्री के जोन का आकार घटाकर चार से दो किया गया है. इससे MSME सेक्टर के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 22 एजेंडे रखे गए।
बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई है। पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10,000 करोड़ होगा। pic.twitter.com/hmrvCK8UOD
— CMO Haryana (@cmohry) May 9, 2023
नई आबकारी नीति के मुख्य प्वाइंट्स
- पब कैटेगरी (L- 10E) यानि केवल बीयर और वाइन के उपभोग के लिए लाइसेंस शुल्क को कम किया गया है.
- नई नीति में देसी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयातित विदेशी शराब के मूल कोटे में बढ़ोतरी की गई है.
- देसी शराब और आइएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में बढ़ोतरी की गई है.
- थोक लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की चोरी पर अंकुश के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.
- नई नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिला स्तर पर आइएफएल (बीआइओ) के लेबल का भी नवीनीकरण किया जाएगा.
- सभी गोदामों और दुकानों में CCTV कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे.
- प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को बंद कर दिया गया है. शराब केवल कांच की बोतल में ही मिलेगी.
- धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बाद, पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास शराब के ठेके नहीं खोलने का फैसला लिया है.
- इसके साथ ही जिन गांवों में गुरुकुल हैं, वहां पर भी शराब के ठेके प्रतिबंधित रहेंगे.