चंडीगढ़ | हरियाणा में उन सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जिनकी भर्ती प्रक्रिया नई पेंशन योजना (NPS) की अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू हो चुकी थी. 28 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित भर्तियों में चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र होंगे जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2006 के बाद हुई है.
प्रस्ताव को सरकार ने दी स्वीकृति
वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत, पंजीकृत इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. हरियाणा में नई पेंशन योजना की संशोधित अधिसूचना 31 दिसंबर 2005 को जारी हुई थी.
इन्हें मिलेगा लाभ
साथ ही, 1 जनवरी 2006 तक जिन पदों के लिए भर्ती निकाली जा चुकी थी उन पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा. इससे पहले केंद्र सरकार भी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित भर्तियों में चयनित सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दे चुकी है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. केंद्र सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने की मोहलत दी है. 31 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना में बने रहेंगे.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!