नई दिल्ली | उत्तर रेलवे ने रिजर्व ट्रेन टिकट पर नाम बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब हर स्टेशन पर अधिकारियों को आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है और वे यात्रा टिकट पर नाम बदल सकते हैं. इस नए नियम से लोगों को काफी हद तक आराम मिल सकेगा. बता दें कि उत्तर रेलवे में कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं- जैसे प्रयागराज संगम, प्रयागराज में फाफामऊ और फूलपुर जैसे कई छोटे स्टेशन शामिल हैं.
रेलवे द्वारा दी जाएगी ये छूट
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दलाल और बिचौलिए से यात्रियों को बचाया जा सके. संशोधित नीति के तहत, रेलवे अब यात्री को 24 घंटे के भीतर कन्फर्म टिकट पर नाम बदलने की सुविधा प्रदान करेगा. हालांकि, पहले से ही रेल टिकट पर परिवार के सदस्यों के नाम बदलने का विकल्प था लेकिन उत्तर रेलवे ने इस संबंध में जारी करते हुए कई छूट दी हैं.
सरकारी विभागों को निर्देश जारी
रेलवे ने इस संबंध में सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत, चाहे वह पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो सरकारी ड्यूटी या काम के लिए यात्रा कर रहे हों, स्कूल या कॉलेज के छात्र या बारात में शामिल कोई सदस्य हों नए नियमों के अनुसार, उनके टिकटों में बदलाव किए जा सकते हैं. इससे उन लोगों को आसानी होगी जो आवश्यकता के अनुसार अपने टिकट में परिवर्तन करना चाहते हैं.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने दी ये जानकारी
जहां राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं, उन स्टेशनों पर भी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (सीआरएस) और प्रभारी आरक्षण पर्यवेक्षक (आरएस) नाम बदलवा सकते हैं. अगर यात्री एक सरकारी कर्मचारी है और यदि उपयुक्त प्राधिकारी (सरकारी दौरों को मंजूरी देने वाला) ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि सरकारी कर्मचारी के नाम पर किए गए आरक्षण को ड्यूटी पर किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया जाए तो भी नाम बदला जाएगा- रेखा शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे