चंडीगढ़| पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर (SCO) और माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, इन पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए आयोग भर्ती जारी रख सकता है. याचिका दायर करते हुए पिंकी और अन्य ने हाईकोर्ट से कहा कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी के पदों को सीईटी के जरिये भरने का निर्णय लिया था.
रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद नहीं दिया एग्जाम
इसके लिए सरकार ने रेजिस्ट्रेशन शुरू किया और परीक्षा आयोजित की. इस दौरान जिन पदों को भरने का फैसला लिया गया था उनमें सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर व माइनिंग इंस्पेक्टर के पद शामिल नहीं थे. याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत थे और इन पदों के विज्ञापन में न होने के चलते उन्होंने पंजीकरण के बाद भी परीक्षा नहीं दी. इसके बाद, आयोग ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के 33 व माइनिंग इंस्पेक्टर 74 पदों का भी विज्ञापन जारी कर दिया और सीईटी के आधार पर इन्हें भरने का निर्णय किया.
CET से भरें जायेंगे ग्रुप सी और डी के सभी पद
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयोग के इस फैसले से याचिकाकर्ता इन पदों के लिए दावा करने से वंचित रह गए हैं. यदि याचिकाकर्ताओं को मालूम होता कि इन पदों के लिए भी विज्ञापन जारी होगा तो वह नवंबर 2022 में आयोजित की गई परीक्षा अवश्य देते. हरियाणा सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि सरकार ने साफ किया था कि ग्रुप सी व डी के सभी पदों को सीईटी से ही भरा जाएगा.
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