हरियाणा में बिजली चोरी पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इतना लगेगा जुर्माना

चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है. निगम ने खेत में बिजली चोरी करने पर अब जुर्माना बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया है. पहले 2,500 रुपये से लेकर 4 हजार रुपये तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था. बिजली चोरी के लिए जुर्माना राशि की इन नई दरों के संबंध में राज्य के सभी मुख्य अभियंताओं, कार्यपालन यंत्रियों, एसडीओ, जेई और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Bijli Chori

अब प्रति यूनिट जुर्माना जाएगा वसूला

निगम के इस फैसले से पहले क्षेत्र में ट्यूबलर कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ने पर 200 रुपये प्रति ब्रेक हार्स पावर (बीएचपी) प्रति वर्ष का जुर्माना लगाया जाता था लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की जगह जुर्माना लगाया जाता है. प्रति यूनिट सीधे चार्ज किया जाएगा. राशि तय की जाएगी, जिसमें 6.62 रुपये प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की जाएगी.

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ऐसे समझें फाइन की प्रक्रिया

यदि अश्वशक्ति 10 बीएचपी है तो वार्षिक भार 7.46 किलोवाट निर्धारित किया जाता है. इससे यूनिट निकाली जाती है. खेत की बिजली 8 घंटे चलती है. इस प्रकार गेहूँ व धान के समय पकड़ी गई बिजली की चोरी के अनुसार नलकूप के चलने का समय आकलित एवं यूनिट किया जायेगा. इस तरह प्रति यूनिट जुर्माना लगाया जाएगा.

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300 करोड़ से ज्यादा की वसूली

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में पिछले पांच सालों में करीब 700 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का पता चला है. बिजली विभाग से चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है. इससे पहले खेतों में बिजली चोरी करने पर 2,500 रुपये से 4,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाता था. अब इसके लिए नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें यह राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है.

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13000 मेगावाट बिजली की मांग

हरियाणा में इस मौसम में बिजली की कमी 4200 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, मांग 13,000 मेगावाट तक जा सकती है. पिछले साल राज्य में बिजली की सर्वाधिक मांग 12,768 मेगावाट रही थी. जून माह में प्रदेश में बिजली की मांग 13,360 मेगावाट तक जा सकती है जबकि उपलब्धता 10,000 मेगावाट तक होगी. बिजली निगमों के मुताबिक, इस दौरान मांग और आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बिजली चोरी को रोकना है.

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