आज से बैंकों में बदले जा रहे 2 हजार रूपये के नोट, इन नियमों का करें पालन; पढ़े पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली | RBI की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, आज 23 मई से बैंकों ने 2000 रूपये के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बता दें कि आरबीआई की तरफ से शुक्रवार रात 2000 रूपये के नोट को पूरी तरह वापस लेने का फैसला लिया गया था. इसके बाद, शनिवार से ही बैंकों में 2000 रूपये के नोट अपने खाते में जमा करवाने वालों की भीड़ भी शुरू हो गई थी. बैंक की तरफ से 30 सितंबर तक 2000 रूपये के नोट वापस लिए जाएंगे.

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सितंबर 2023 के बाद 2000 रूपये के नोटों का भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें प्रचलन में रखा जाएगा या नहीं. इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा.

इस प्रकार बदलें 2 हजार रूपये के नोट

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रूपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है, हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी. कोई भी इनके लेनदेन से मना नहीं कर सकेगा. बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रूपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करवा सकते हैं.

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वहीं, दूसरी तरफ यदि आपका बैंक खाता नहीं है तो एक बार में केवल 20,000 रूपये तक के नोट ही बदलवा सकते हैं. 2000 रूपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. आम जनता को काउंटर पर 2 हजार रूपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से ही प्रदान की जा रही है.

बैंक खाता ना होने पर बदले जा सकेंगे केवल इतने नोट

एक व्यक्ति एक बार में केवल 20,000 तक के नोट ही बदलवा सकता है. नोट बदलने के लिए आप अपने बैंक की या किसी अन्य ब्रांच में जाकर 2000 के 10 नोट यानी 20.000 रूपये तक के नोट आसानी से बदलवा सकते हैं. इसके लिए आपको किसी भी फॉर्म को भरने या अपनी आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं है.

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार आम बैंक कस्टमर एक बार में 10 नोट ही बदलवा सकता है. वहीं, नोट बिजनेस केरेस्पोंडेट के माध्यम से भी बदले जा सकते हैं. इसकी सीमा 4000 रूपये तक रखी गई है.

बढ़ाई जा सकती है समय सीमा

किसी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है. बाजार से कितनी राशि वापिस बैंकिंग सिस्टम में आती है, इसको देखते हुए आरबीआई आम जनता को और समय भी दे सकता है. नोट खाते में जमा करवाने या उसके बदले दूसरे नोट बैंक शाखा से लेने की समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है. अभी इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.

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बिना फार्म और पहचान प्रमाण पत्र के 2000 रूपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है. भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए तर्क दिया है कि इस संबंध में आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं, मनमानी तर्कहीन होने के साथ ही सविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.

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