नई दिल्ली | अगर आप भी रिटायर होने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सरकार ने आपको बड़ा तोहफा दिया है. अभी तक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है. इस टैक्स बेनिफिट का फायदा कर्मचारी को नौकरी बदलने या रिटायर होने पर मिलेगा. अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह टैक्स लगेगा.
इसे कहते हैं अवकाश नकदीकरण
अगर आप काम करते- करते अपनी छुट्टियां बचा लेते हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय बदले में पैसे मिलते हैं. इसे अवकाश नकदीकरण कहते हैं. आप एक साल के भीतर 25 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसे ऐसे समझें- मान लीजिए कि आप मई में अपनी नौकरी बदलते हैं, जहां से आपको लीव इनकैशमेंट के रूप में 23 लाख रुपये मिलते हैं.
इसके बाद, आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और जनवरी में उस कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं तो वहां आपको लीव इनकैशमेंट के रूप में 3 लाख रुपये मिलते हैं. इस तरह आपका टोटल लीव इनकैशमेंट 26 लाख होता है, जिसमें 25 लाख पर आपको टैक्स छूट मिलेगी. बाकी 1 लाख रुपये पर आपको टैक्स देना होगा
सीमा 2022 के बजट में की गई थी तय
निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को हर साल कुछ वैतनिक अवकाश देती हैं. सेवानिवृत्ति या नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कर्मचारी को शेष अवकाश के एवज में पैसा मिलता है. 1 फरवरी 2023 के बजट में लीव इनकैशमेंट की टैक्स फ्री लिमिट 3 लाख रुपये तय की गई थी.
घोषणा 2023 के बजट में की गई
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को बजट पेश किया था. उन्होंने इस बजट में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया था. इस प्रस्ताव के संबंध में गुरुवार 25 मई 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है. बताया गया कि अवकाश नकदीकरण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यह फैसला 1 अप्रैल 2023 यानी 2023- 2024 वित्तीय वर्ष से लागू हो गया है.
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