चंडीगढ़ | हरियाणा में अब 12वीं पास युवा ही फोरेस्ट गार्ड बन सकेंगे. पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है. वन रक्षकों के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास थी.
बता दें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बारहवीं पास रखी गई है. जिसमें दसवीं तक एक विषय के रूप में हिंद या संस्कृत होनी जरूरी है. अन्यथा स्नातक में हिंदी विषय की पढ़ाई की हो भर्ती में नियमों में बदलाव को लेकर नौ मई को कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी.
हिंदी व संस्कृत पढ़ने वाले भी बन सकेंगे वकील
हरियाणा में अब बारहवीं, स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई करने वाले युवा भी सहायक जिला न्यायवादी यानी सरकारी वकील बन सकेंगे. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने 30 मई से पांच जून तक युवाओं को फिर से आवेदन का मौका दिया है जो युवा पहले आवेदन दे चुके हैं, उन्हें आवेदन दे की जरूरत नहीं है. एचपीएससी ने 22 फरवरी को अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी के 112 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था.
1 मार्च से 28 मार्च तक आनलाइन आवेदन मांगे गए थे, इसमें शर्त थी कि अभ्यर्थी के पास एलएलबी की डिग्री के साथ दसवीं में हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए. एडवोकेट हेमंत कुमार ने एचपीएससी के सचिव मुकेश आहूजा को पत्र लिख दलील दी थी कि हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक सेवा (ग्रुप बी) नियमों के तहत बारहवीं, बीए एवं संस्कृत विषय वाले ला ग्रेजुएट भी इन पदों के लिए योग्य होते हैं. जिसे एचपीएससी ने स्वीकार कर लिया.
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