नई दिल्ली | अभी अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने व्यावसायिक कॉल या मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अनचाहे कॉल या मैसेज की पहचान और इन्हें ब्लॉक करने के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है. इससे पहले भी कहा गया था कि 1 मई के बाद अनचाहे कॉलिंग या मैसेज बंद हो जाएंगे.
सबसे ज्यादा कॉल करते हैं अपंजीकृत लोग
हालांकि, ट्राई ने व्यावसायिक और सरकारी संस्थाओं को ग्राहकों की सहमति से कॉल या मैसेज भेजने की छूट दी है लेकिन वे यह तभी कर सकती हैं जब ग्राहक राजी हो. इसके लिए उन्हें यूजर्स से अनुमति लेनी होगी. बैंक, बीमा, वित्त और व्यापारिक संगठन यूजर्स से सहमति लेने का काम 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगी. शेष संस्थाओं को इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है.
विशेषज्ञों का कहना है कि 6 माह केवल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ही लिए गए हैं. ऐसी कॉलिंग से छुटकारा कब तक मिलेगा? यह अभी कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल अपंजीकृत लोग ही करते हैं. ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करने का काम यूजर्स से शिकायत मिलने के बाद ही हो सकेगा.
कंपनियों का क्या कहना है?
कंपनियों का कहना है कि यूजर्स जब चाहे कॉल या मैसेज के लिए अनुमति रद्द कर सकता है. कंपनियां सुनिश्चित करेंगी कि जिन यूजर्स ने अनुमति नहीं दी है उन्हें किसी भी तरह की कोई कॉल या मैसेज न जाएं. ग्राहकों का डेटा इस्तेमाल करने वाली ऑर्गनाइजेशनस को ग्राहक का सहमति पत्र रिकॉर्ड में रखना होगा. अनुमति लेने से पहले संस्थाओं को भेजे जाने वाले कंटेंट की जानकारी देनी होगी. ग्राहक को पंजीकृत नंबर से OTP भेजा जाएगा. OTP डालकर जब ग्राहक मंजूरी देगा तभी यह सर्विस एक्टिव होगी.
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