नई दिल्ली | यदि आप अभी महालक्ष्मी सरकारी बैंक के ग्राहक हैं तो आपको भी एक बड़ा झटका लगने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सरकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. अब बैंक केवल नो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह ही काम करेगा. अब ग्राहक बैंक में किसी प्रकार का खाता नहीं खुलवा पाएंगे. बैंक की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि 27 जून 2023 को कारोबार बंद होने के साथ ही यह नियम भी लागू कर दिया गया है.
RBI ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द
रिजर्व बैंक ने कहा कि महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड गैर बैंकिंग संस्था के रूप में निरंतर कार्य करता रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से महालक्ष्मी सरकारी बैंक को लाइसेंस 23 मार्च 1994 को जारी किया गया था. अब 27 जून 2023 को बैंक की तरफ से इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखना होता है कि सभी बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं.
इन दिनों बैंक की तरफ से सख्ती भी काफी बढ़ा दी गई है. इसी प्रकार ही अप्रैल 2023 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसे भी केवल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत काम करने की परमिशन दी गई थी.
वहीं, वित्त वर्ष 2023 में 9 लैंडर्स के लाइसेंस अभी तक रद्द किए जा चुके हैं. सोमवार को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ मापदंडों का पालन न करने की वजह से 7 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया.
ये बैंक नहीं कर रहे मापदंडों का पालन
सहकारी बैंकों में कई बड़े- बड़े बैंक भी शामिल है जैसे टेक्सटाइल ट्रेडर्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पनिहाटी को- ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को- ऑपरेटिव बैंक. बता दें कि केंद्रीय बैंक की तरफ से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी 28 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया था. इसी प्रकार टैक्सटाइल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया.
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