हरियाणा मेट्रो में शराब की बोतल नहीं ले जा सकेंगे यात्री, ऐसा करने पर पुलिस बजाएगी डंडा

गुरुग्राम | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का मेट्रो में सफर के दौरान 2 बोतल शराब ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा. उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतलें लेकर हरियाणा आने वाले लोगों को पुलिस का सामना करना पड़ेगा. हरियाणा में अब एक्साइज विभाग के नियम ही यहां लागू होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य से शराब लाने की इजाजत नहीं है. अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा आया है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी.

यह भी पढ़े -  गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने जारी की स्नातक कोर्सेज के लिए परीक्षा डेटशीट, 23 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं E-Admit Card

Delhi Metro

DMRC ने बदले ये नियम

DMRC ने हाल ही में बदले गए नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में सीलबंद शराब की 2 बोतलें लेकर यात्रा की जा सकती है. चूंकि, दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शराब लेकर मेट्रो में सफर करता है तो उसे हरियाणा एक्साइज नियमों का पालन करना होगा. इसे लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनके इलाके में उनके राज्य के एक्साइज नियम ही लागू होंगे.

यह भी पढ़े -  जल्द शुरू होगा दिल्ली से जम्मू की रेलवे लाइन का काम, हरियाणा के इस जिले से गुजरेगी; पढ़ें अपडेट

दूसरे राज्यों से हरियाणा में नहीं ला सकते शराब

हरियाणा के आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरे राज्य से शराब की एक भी बोतल यहां नहीं लाई जा सकेगी. इसके लिए सबसे पहले उत्पाद विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है. ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है. यानी अगर आप यहां मेट्रो में दिल्ली या यूपी में शराब लेकर जाते हैं तो मेट्रो एरिया से बाहर निकलते ही आपको हरियाणा पुलिस का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़े -  Junior Assistant Jobs: एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस समिति दिल्ली में आई जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा महिला आयोग ने जताया विरोध

मेट्रो में शराब को लेकर बदले गए नियमों पर हरियाणा महिला आयोग पहले ही अपना विरोध दर्ज कर चुका है. हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब नीति महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है. आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत देना महिलाओं के साथ अन्याय है. हम डीएमआरसी के इस फैसले का विरोध करते हैं.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit