चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि भविष्य में हरियाणा में 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे रात के समय बंद करने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई बैठक में लिया गया निर्णयन बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे. उपमुख्यमंत्री से हाल ही में प्रदेशभर के रेस्टोरेंटस की यूनियन के पदाधिकारी मिले थे. उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जाए.
उपमुख्यमंत्री ने इसी संबंध में आज विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई थी. दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट्स एवं आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राज्य के जो रेस्टोरेंट्स मालिक अपने रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं, वे खुले रख सकते हैं.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने कहा कि वे समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है।#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/Ravj5m30Rj
— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 4, 2023
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
- मंत्रीमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को दी गई मंजूरी.
- मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता, गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड,प्रमाण पत्र और स्क्रोल प्रदान किया जाएगा. इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे.
- हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी.
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी.
- नई संशोधनों के अनुसार, 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मिलेगा लाभ.
- लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी की गई सुनिश्चित.
- हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी.
- पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल करने के लिए किया गया संशोधन.
- पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे.
- हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी.
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/ सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को दी गई स्वीकृति.
- इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना.
- 7 जातियाँ अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिख, डेरी, थोरी, तुरी जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा.
- जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया.
- गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे.
- हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी.
- नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रूपये तक किए जाएंगे प्रदान.