चंडीगढ़ | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदक की 1.80 लाख से कम होनी चाहिए आय
उपायुक्त मंदीप कौर ने कहा कि डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर मरम्मत योग्य हैं. योजना के तहत, घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन
उन्होंने बताया कि सरल हरियाणा पोर्टल के अटल सेवा केंद्र अथवा ई- दिशा केंद्र के अलावा उपमंडल रतिया व टोहाना में भी 100 रुपये शुल्क लगेगा. जिससे कोई भी नागरिक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन करवा सकता है. आवेदक का अपना मकान जो कम से कम 10 वर्ष पुराना हो. परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक को पिछले 10 वर्षों में घर के लिए लाभ नहीं लेना चाहिए. आवेदक का मकान किराये का नहीं होना चाहिए.
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