हरियाणा सरकार किसानों को इन कृषि यंत्रों पर दे रही सब्सिडी, 23 जुलाई अंतिम तिथि; पढ़े डिटेल्स

चंडीगढ़ | खेती को पहले की तुलना में सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा नई- नई योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे किसानों को फायदा भी हो रहा है. किसानों को महंगे उपकरण खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो. इसी क्रम में हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, फसल अवशेषों को खेत में मिलाने एवं अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दे रही है. ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिन 23 जुलाई है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में निकाय चुनावों पर अभी भी संशय बरकरार, सरकार के दावे बने हवा- हवाई; यहाँ होंगे इलेक्शन

Kisan 2

कैथल के DC ने दी जानकारी

कृषि यंत्रों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत, कृषि यंत्र जैसे कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर पावर टिलर, ब्रिमेट मेकिंग मशीन, रीपर बाइंडर ऑटोमैटिक, टेबल प्लांटर, टेबल थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट agriharyana.gov पर आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए पंजीकृत किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और व्यक्तिगत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा- जगदीश शर्मा, DC, कैथल

कृषि कार्यालय में जमा कराने होंगे दस्तावेज

आवेदन करने के बाद किसान को संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा कराने होंगे. किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इस योजना के तहत, लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा. चयनित किसान को कृषि यंत्र क्रय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से करना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit