रेवाड़ी | हरियाणा में औद्योगिक व कमर्शियल ईकाइयों में कार्यरत कुशल व सर्वेश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को अब सरकार पुरस्कार राशि देगी. इसके लिए जिला श्रम विभाग में ऑफलाइन तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजनांतर्गत, अब तक जिले के 12 श्रमिक आवेदन कर चुके हैं. इच्छुक श्रमिक भी 15 जुलाई तक आवेदन श्रम विभाग के कार्यालय में ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं. बता दें पुरस्कार के लिए सर्वेश्रेष्ठ श्रमिकों की छंटनी राज्य स्तर पर श्रम निदेशालय द्वारा की जाएगी.
साल 2002 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के अंतर्गत यह पुरस्कार ऐसे श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा. जिले की किसी औद्योगिक व कमर्शियल ईकाई में कार्यरत हो और उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाण में उल्लेखनीय योगदान करता आ रहा हो. सरकार का मानना है कि ऐसे श्रमिकों को पुरस्कार दिए जाने से जहां श्रमिक की पहचान स्थापित होगी, तो वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार का कार्य करने के लिए महत्वपुर्ण प्रेरणा मिल सकेगी.
यह पुरस्कार पुरुषों के साथ- साथ महिलाओं को तथा विरांगनाओं भी प्रदान किया जाएगा. विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, तुलनात्मक तौर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले श्रमिक को प्रथम, द्वितीय तथा जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, एक समान अंक होने की स्थिति में वह जिस श्रेणी के पुरस्कार के पात्र बनते हैं, वह सभी बराबर अंक वालों को दिए जाते है. इसके अलावा, 45 तक पुरस्कारों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है.
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक श्रमिकों को जरूरी दस्तावेजों में आधारकार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, कंपनी में काम करने के सबूत के तौर पर सैलरी स्लिप व अन्य दस्तावेज, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग करने का सर्टिफिकेट, अन्य कोई बड़ा काम किया हो जैसे- किसी की जान बचाई हो या कोई नुकसान बचाया हो अथवा अन्य कार्य का सर्टिफिकेट या पुरस्कार तथा अन्य कोई सबूत.
इसके अलावा, अन्य कोई सर्टिफिकेट भी कार्यालय में आकर आवेदन के साथ जमा करा सकते हैं. बता दें मुल्यांकन अंकों में श्रमिक द्वारा फस्ट ऐड, फायर फाईटिंग आदि के संस्था के स्तर से जारी इन्टरनल सर्टिफिकेट के मुकाबले एक्सटरनल स्त्रोत से जारी सर्टिफिकेट को वरीयता दी जायेगी.
इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा पुरस्कार
पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिक द्वारा संस्था में कम से कम तीन वर्ष काम किया हुआ हो. श्रमिक का अधिकतम मासिक वेतन 25 हजार रुपये से कम हो. कुल पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार विकलांग श्रमिकों के आरक्षित होंगे. अगर आवेदन नहीं आया तो यह पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किए जाएंगे. एक श्रमिक को सिर्फ एक बार ही पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. श्रमिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो. कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज न हो.
श्रमिकों को ऐसे दिया जाएगा पुरस्कार
पुरस्कार | राशि | संख्या |
मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार | 2 लाख रुपये | राज्य से केवल 1 |
हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार | 1 लाख रुपये | राज्य से केवल 2 |
हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार | 51 हजार रुपये | राज्य से 21 श्रमिक |
हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार | 51 हजार रुपये | राज्य से 21 श्रमिक |
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