चंडीगढ़ | हरियाणा पहला राज्य बन गया है, जहां अविवाहित पुरुष- महिलाओं और विधुरों को पेंशन मिलेगी. 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. हालांकि, केवल उन्हीं अविवाहितों को पेंशन मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होगी.
इसी तरह 40 से 60 वर्ष के विधुरों को भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी. तलाकशुदा या लिव इन रिलेशनशिप में रहे लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.
पात्र लोगों को मिलेगा जुलाई का पात्र
सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जातियों का कल्याण और पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव विजयेन्द्र कुमार ने विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना की अधिसूचना जारी कर दी है. पात्र लोगों को पहली जुलाई से योजना का लाभ मिलेगा. परिवार पहचान पात्र (PPP) के माध्यम से कुल 71 हजार लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हर महीने करीब 20 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी. अविवाहित पुरुष- महिलाओं और विधुरों को हर साल करीब 240 करोड़ रुपये मिलेंगे.
सिर्फ हरियाणा के लोग ही होंगे पात्र
केवल वही लोग योजना के पात्र होंगे जो पिछले एक साल से हरियाणा में रह रहे हैं. लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसके बाद, वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा. योजना के नियम और शर्तों में साफ किया गया है कि यदि लाभार्थी सरकार से पहले ही किसी तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
जिले से बाहर नहीं निकाल सकेंगे पेंशन का पैसा
योजना का लाभ ले रहे अविवाहित पुरुष- महिलाएं और विधुर व्यक्ति अपने गृह जिले से बाहर पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकेंगे. हर दो महीने में एक बार पेंशन निकालना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर पेंशन रोक दी जाएगी. इसी तरह कोई व्यक्ति तीन महीने से अधिक समय के लिए हरियाणा से बाहर रहता है तो उस अवधि की पेंशन उसे नहीं दी जाएगी. हालांकि, सही कारण होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एक साल के लिए इसकी अनुमति दे सकता है.
शादी करके सरकार को नहीं बताने पर ब्याज सहित होगी रिकवरी
अविवाहित पुरुष- महिलाएं और विधुर व्यक्ति शादी कर लेते है तो तत्काल उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. शादी की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी को नहीं देने और गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से से रिकवरी की जाएगी.
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