हरियाणा ग्रुप C में ट्रांसफर- डेपुटेशन के नियम बदले: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हुई 12वीं; इन्हें मिलेगी छूट

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने ग्रुप C में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बदल दिया है. इसके लिए अब 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. ये नियम उन कर्मचारियों पर प्रभावी होंगे. जिनकी शैक्षणिक योग्यता ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा नहीं है और वे मात्र दसवीं पास हैं. हरियाणा सरकार ने 21 अप्रैल से 2023 से पहले ही ग्रुप- सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10+ 2 कर दी है.

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इस बारे में जारी किया गया पत्र

सरकार की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और विभिन्न बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस बारे में पत्र जारी कर निर्देश दिए गये हैं कि ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ग्रुप ‘सी’ पदों पर भर्ती- नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में आवश्यक प्रावधानों में संशोधन करने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करवाई जाए.

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अनुमोदन लेने की नहीं आवश्यकता

इसके लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी और एलआर (कानूनी और विधायी विभाग) से जांच जरूरी है. सरकार की तरफ से मॉडल संशोधन नमूना पेश किया गया है, जिसे पहले ही मंत्री परिषद ने अनुमोदित कर दिया है. सभी संबंधित विभागों को उनके संदर्भ के लिए भेजा गया है. इसके लिए संबंधित विभागों को मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है.

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