नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार (4 अगस्त) को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी (राहुल गांधी) सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की. मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. उसके बाद, राहुल गांधी ने मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया. इसके साथ ही उनकी संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने केरल के वायनाड से चुनाव जीता था. मोदी सरनेम मानहानि मामले में 23 मार्च को राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. अब 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है.
खड़गे ने कहा- ये देश के लिए राहत की बात
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा फैसला स्वागत योग्य कदम है. यह भारत के लोगों और खासकर वायनाड के लोगों के लिए राहत की बात है. भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में बचे समय का उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करने में करना चाहिए.
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