चंडीगढ़ । हरियाणा में एनसीआर क्षेत्रों में पड़ने वाले जिलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के टैक्सी और ऑटो रिक्शा संचालकों को अब मोटर वाहन कर नहीं देना होगा. अब पड़ोसी राज्यों की ऑटो रिक्शा और मोटर कैब बिना किसी रूकावट के हरियाणा में सड़कों पर दौड़ेगी और आम लोगों को अधिक बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाएगी.
पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत लिया गया फैसला
बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया और इस पर मुहर लगा दी गई. पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) के अंतर्गत दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हरियाणा के टैक्सी और ऑटो रिक्शा को एनसीआर में पड़ने वाले हिस्सों में बिना मोटर वाहन टैक्स दिए चलाने की छूट दी हुई है.
उसी तर्ज पर अब हरियाणा राज्य ने भी इन तीनों राज्यों के टैक्सी और ऑटो रिक्शा को मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का फैसला कर लिया है. एनसीआर क्षेत्रों में रजिस्टर्ड सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को अब कोई भी मोटर वाहन कर नहीं देना होगा.
गोदाम बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
हैफेड द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के 8 जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण को इजाजत दे दी गई है. इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 113.03 करोड़ रुपयों के ऋण के लिए सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार से गारंटी देने की याचना की थी. इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है.
इन स्थानों पर होगा गोदामों का निर्माण
इन गोदामों का निर्माण पलवल के सेलवी, अंबाला जिले के नसीरपुर, कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा और अजराना कलां, करनाल जिले के निसिंग, मंसूरी और इंद्री, सिरसा जिले के पन्नीवाला मोटा व खारिया, भिवानी जिले के बवानीखेड़ा व खोलावास, हिसार जिले के बरवाला व हिसार, फतेहाबाद जिले के हुबली, उकलाना और भूना में किया जाएगा.
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