हरियाणा में सरकारी आवास को लेकर IPS अधिकारियों पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दिए ये आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में अब IPS अधिकारियों को दो सरकारी आवास नहीं मिलेगा. इसके लिए सरकार द्वारा सख्ती अपनाई जा रही है. अब आईपीएस अधिकारियों से वापस अतिरिक्त आवास लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एडीजीपी श्रीकांत जाधव से करनाल में आवंटित सरकारी आवास वापस ले लिया गया है. आपको बता दें कि श्रीकांत जाधव के पास हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें 2 सरकारी आवास आवंटित किए गए थे.

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गृह मंत्री विज ने दिए निर्देश

एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीकांत जाधव ने 7 मार्च को ही नारकोटिक्स विभाग का प्रभार छोड़ दिया था. प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से एक अधिकारी एक आवास नीति को लागू करने के आदेश दिए गए हैं. 9 अगस्त को सरकारी आवास का आवंटन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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डीजीपी को लिखा पत्र

आपको बता दें कि श्रीकंज जाधव फिलहाल हिसार रेंज के एडीजीपी हैं. वहां उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ है. श्रीकंज जाधव ने डीजीपी पीके अग्रवाल को पत्र लिखकर करनाल का घर अपने पास रखने की अनुमति मांगी थी, उन्हें बताया गया कि उनका निजी सामान और फर्नीचर वहां था. जिसके कारण उन्हें करनाल का घर अपने पास रखने की अनुमति दी गई.

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उनकी ओर से यह भी कहा गया कि हिसार आवास में जगह की कमी के कारण वह अपना निजी सामान नहीं रख सकते. श्रीकंज जाधव की ओर से यह भी बताया गया कि वह 30 अप्रैल 2024 को रिटायर होने वाले हैं. उनका निजी आवास अभी निर्माणाधीन है. ऐसे में उन अधिकारियों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए, जिनकी सेवानिवृत्ति में एक साल से कम समय बचा है.

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