सरकार ने दिया बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका, विभागों की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के नियम किए गए लागू

चंडीगढ़ | हरियाणा के जो भी युवा सरकारी नौकरी के खोज में है सरकार की तरफ से उन्हें एक बड़ा झटका दिया गया है. सरकार की तरफ से अब विभागों की सीधी भर्ती में भी ग्रुप C के लिए बनाए नियमों को लागू किया गया है. जिसमे तृतीय श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई है. सरकार ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) PWD, पावर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थर्ड ग्रेड के पदों पर भर्ती में इसे प्रभावी करने के आदेश दिए हैं.

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ग्रुप सी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं से बढ़कर की गई 12वीं

इन विभागों की भर्ती में उम्मीदवार के लिए इन पदों पर 12वीं के साथ ही 10वीं में एक विषय ड्राइंग या अनुरेखक कार्य का अनुभव होना कंपलसरी किया गया है. हरियाणा में ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन काडर तैयार किया जा चुका है और सरकार पहले ही ग्रुप- C के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं कर चुकी है. फिलहाल, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से इसी शैक्षणिक योग्यता पर ग्रुप C की भर्ती की जा रही है.

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CET के माध्यम से हो रही है ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती

अब सरकार ने उन सभी विभागों को सेवा नियम बदलने के लिए कहा है, जहां पर तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है. हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा यानि CET से की जाएंगी, इसलिए सभी विभागों में समान प्रकृति के सेवा नियम लागू किए जा रहे हैं. ग्रुप सी की पोस्ट पर ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के मामलों में भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और ग्रुप डी पदों के लिए दसवीं होगी. मानव संसाधन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर दसवीं करने के आदेश जारी कर दिए है.

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