चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे आम जनों का भला भी हो रहा है और लोग भी काफी खुश हैं. हालांकि, सबसे अधिक समस्या उन बच्चों को होती है जो असहाय होते हैं. उनके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाती है. अब सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार असहाय बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1,850 रुपये पेंशन देगी. मगर शर्त ये रहेगी कि जिन बच्चों की उम्र 21 साल से कम है या परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, वे पेंशन के पात्र होंगे.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लो ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों के पास गरीबी का प्रमाण पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक के 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, फोटो या राशन कार्ड आदि के साथ होना चाहिए. ये सभी प्रमाण पत्र परिवार पहचान पत्र सहित स्वप्रमाणित फोटोकॉपी होने चाहिए.
दस्तावेज नहीं है तो टेंशन की जरूरत नहीं
उन्होंने आगे बताया है कि यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वह किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में निवास का शपथ पत्र दे सकता है. यदि बच्चे के माता- पिता या अभिभावक किसी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वे उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. ऐसे में लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा.
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