नई दिल्ली | यदि आप भी रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको पता होगा कि अक्सर लंबी दूरी की ट्रेन निर्धारित समय से कई घंटे लेट हो जाती है. इस वजह से कई बार तो हमें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. इस लेट लतीफी के चक्कर में कई बार तो विद्यार्थी परीक्षा से भी वंचित रह जाते है या किसी का इंटरव्यू रह जाता है. ऐसे में यात्री खुद को काफी ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं, परंतु आज हम आपको एक अहम जानकारी देने वाले हैं. यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको इस बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए.
ट्रेन लेट होने पर आप भी करे रिफंड की मांग
यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपकी ट्रेन कुछ घंटे लेट हो जाती है, तो आप टिकट कैंसिल करवा कर पूरे रिफंड को हासिल कर सकते हैं. बता दे कि काउंटर टिकट के अलावा ऑनलाइन टिकट में भी आप रिफंड के लिए फाइल कर सकते हैं. कैंसिल की गई टिकट के रिफंड के लिए यात्री को टीडीआर फाइल करना होता है.
बता दे टीडीआर फाइल करने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लॉगिन करना होता है. यहां आपको फाइल टीडीआर का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसपर आपको क्लिक करना होता है. इसके बाद, अधिकतम 60 दिनों में पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.
इन बातों का रखे विशेष ध्यान
टीडीआर फाइल करने के ऑप्शन के दौरान आपसे टिकट की पूरी डिटेल मांगी जाती है. यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हुई है, तो ट्रेन लेट होने के कारण आप ट्रैवल नहीं करना चाहते थे तो आपको TDR रीजन में ट्रेन लेट मोर देन 3 अवर का चयन करना होता है. यदि किसी भी यात्री की तरफ से गलत तरीके से जानकारी दी जाती है, तो उसके क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाता.
यदि रेलवे किन्हीं खास कारण की वजह से ट्रेन कैंसिल करता है, तो उस दौरान आप टीडीआर फाइल नहीं कर सकते. अगर यात्री को टिकट के मुकाबले निचली श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है, तो किराए में जो अंतर है उसे भी आप टीडीआर फाइल कर वसूल कर सकते हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!