रोहतक | हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतों को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम बताया.
वहीं, दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में 1 अक्टूबर से लागू हो रहें GRAP के दौरान डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनरेटर में वैकल्पिक ऊर्जा पीएनसी, CNG प्रयोग करने पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले साल अस्पतालों, स्कूलों व अन्य कुछ संस्थाओं को डीजल जनरेटर के संचालन की छूट दी गई थी लेकिन इस बार एक अक्तूबर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमानुसार सभी के लिए डीजल जनरेटर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं.
5 लाख रूपए की सब्सिडी की घोषणा
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा आधारित जनरेटर प्रयोग करने पर 125 केवीए जनरेटर पर 5 लाख रूपए तक की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है. इससे ग्रीन उर्जा को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं पर्यावरण प्रदुषण से भी निजात मिलेगी. बता दें कि श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान- ग्रैप) के तहत नए नियम एक अक्तूबर से लागू होंगे. नए नियमों को आयोग की ओर से शुक्रवार को राज्यों को जारी किया गया है.
जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति रोहतक की बैठक की अध्यक्षता की और जनता और विभागों के बीच के मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया। pic.twitter.com/4u3DLVKQJu
— Dushyant Chautala (@Dchautala) September 22, 2023
इसके तहत, अब डीजल जनरेटर के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सीएनजी और मौजूदा जनरेटर, जिनमें सुधार करके मान्यता प्राप्त गैस किट लगाई गई है, के संचालन की ही अनुमति होगी. ज्यादा पुराने वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध होगा. वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार होने पर सभी रेस्टोरेंट, भोजनालय और होटलों में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!