चंडीगढ़ | हरियाणा में “शिक्षा ऋण योजना” द्वारा महिलाएं और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं. जानकारी देते हुए हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की गई है ताकि महिलाएं और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें.
उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. उदाहरण के लिए यदि बैंक 9.50% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है, तो निगम 5% ब्याज दर के रूप में सब्सिडी देगा और लाभार्थी को केवल 4.50% ब्याज ही वहन करना होगा.
होने चाहिए यह कागज
इस योजना के तहत, आवेदन पत्र के साथ बैंक से अनुमोदन पत्र, शैक्षणिक संस्थान से पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है.
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
इस योजना के लिए हरियाणा की स्थाई निवासी लड़की/ महिला या हरियाणा की महिलाएं/ लड़कियां ऋण लेने की इच्छुक हैं तो वे बैंक से ऋण ले सकती हैं और अपना मामला निकटतम जिला प्रबंधक कार्यालय में भेज सकती हैं. इस योजना के तहत, अब तक 10615 महिलाओं व बालिकाओं को 2409.39 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है. अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट hwdcl.org पर जा सकते हैं.
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