नई दिल्ली | सर्द मौसम की सुगबुगाहट के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की आबोहवा में प्रदुषण का जहर घुलने लगा है. आज हवा का गुणवत्ता स्तर खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली में GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेप के पहले चरण के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.
इसमें सड़क किनारे भोजनालयों, होटलों और रेस्तरां में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है. एक बैठक में, ग्रैप पर केंद्र की उप-समिति ने कहा कि पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मापदंडों में अचानक गिरावट आई है जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 212 (खराब श्रेणी) पर पहुंच गया है.
1 अक्टूबर से लागू किया गया था GRAP
बता दें कि दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में एक अक्टूबर से GRAP लागू किया गया था और आज यानि शुक्रवार से ग्रेप का पहला चरण लागू किया गया है. वायु गुणवत्ता स्तर के हिसाब से ग्रेप के अलग- अलग चरणों को लागू किया जाएगा. इसके तहत हरेक चरण में पाबंदियों का दायरा बढ़ता चला जाता है.
हालांकि, पहले डीजल जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली- NCR में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सभी क्षमता और श्रेणियां के डीजल जनरेटर सेट को चलाने की अनुमति दे दी है. ग्रैप के लागू करने से पहले अनुमति एक बार के अपवाद के रूप में दी गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ आपातकालीन सेवाओं के लिए यह फैसला लिया है.
इन्हें मिली छूट
वायु गुणवत्ता आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब आपातकालीन सेवाएं और आवासीय सोसाइटी में इस्तेमाल किया जा रहे डीजे सेट के संचालकों को इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों के साथ इसे चलाने की अनुमति होगी. इस डीजी सेट की छूट विभिन्न आवासीय और वाणिज्य इमारत की लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, चिकित्सीय सेवाओं, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के निर्माण में शामिल इकाइयों के लिए रहेगी.
इसके अलावा रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और स्टेशन समेत मेट्रो रेल और एमटीआरएस सेवाओं, एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, गंदा पानी साफ करने वाले यंत्र, जल पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, दूर संचार और आईटी डेटा सेवाएं और अन्य सूचीबद्ध आपातकालीन सेवाओं में डीजी सेट के इस्तेमाल की छूट दी गई है.
इन चीजों का पालन करने की सलाह
- वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून रखें और पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.
- वाहनों के पल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड या ईवी व्हीकल प्रिफर करें.
- 10 साल पुरानी डीजल व 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़क पर न उतारें.
- खुले में वेस्ट या गारबेज नहीं फेंकें.
- ईको फ्रेंडली तरीके से त्योहारों को मनाएं और आतिशबाजी पर रोक रहेगी.
- निर्माण कार्य और तोड़फोड़ गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया है.