केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के दिशानिर्देश कर दिए गए जारी कर दिए गए हैं. अब अनलॉक 4 के अनुसार 30 सितंबर तक लॉक डाउन का कंटेनमेंट जोन में सख्ती से पालन किया जाएगा. आप देश में कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं आइए जानते हैं अनलॉक 4 की कुछ अहम बातों के बारे में:-
1 कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जाएगा.
2 देश में कहीं भी बिना इजाजत आ जा सकते हैं.
3 सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी दुकानों में ग्राहकों से ग्राहकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है/
4 65 साल से ऊपर के लोगों को व 10 साल की आयु के नीचे वाले बच्चे गर्भवती महिलाएं व अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
5 21 सितंबर के बाद थिएटर खोलने की अनुमति है.
6 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे इस समय तक ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेगी.
7 सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं.
देश में देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप ना होने के कारण उनकी पढ़ाई ऑनलाइन तौर पर अच्छी नहीं हो पा रही है. केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 4 के दिशानिर्देश जारी करने के बाद अब हरियाणा में कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे आईटीआई, कोचिंग सेंटर, स्कूल आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे आपको बता दें 21 सितंबर से बाद अभिभावकों से इजाजत लेकर 9वी से ऊपर की कक्षाएं बुलाई जा सकती हैं.
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