हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रूपए, इन कागजातों के साथ फटाफट करें आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा में BPL परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जा रही है. डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत, पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था लेकिन पिछले साल सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल किया था.

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मनोहर सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया था. हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है.

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इन शर्तों को करना होगा पूरा

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो. आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता का अपना घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए.

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ये दस्तावेज जरूरी

उन्होंने बताया कि प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र, BPL राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC- BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल- हाउस रजिस्ट्री- पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे डाक्यूमेंट्स अनिवार्य होंगे.

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