चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन अब हर साल बढ़ाया जाएगा. हरियाणा का कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के माध्यम से लगे कर्मचारियों के वेतन को वार्षिक रूप से संशोधित करने का फैसला किया गया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही, HKRN के जरिये की जाने वाली भर्तियों के लिए SOP भी जारी की गई है.
वित्त विभाग से पहले लेना होगा अनुमोदन
जिन बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार से कोई फाइनेंशियल सहायता नहीं मिलती है, उन्हें एचकेआरएन के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ेगी, पर इसके लिए शर्त यह रहेगी कि नियुक्ति स्वीकृत पदों पर ही हो रही हो. अन्य सभी बोर्ड निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को नियुक्ति करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन लेना होगा. यदि स्वीकृत पदों से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत है तो उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा.
वित्त विभाग से मांगा जाएगा वन टाइम अप्रूवल
इसके लिए हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए मैनपावर की सीजन के अनुसार नियुक्ति के लिए, जैसे कि बिजली कंपनियों द्वारा रबी और खरीफ सीजन के दौरान एएलएम और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्षेत्र बोर्ड द्वारा सीजन के दौरान डेटा एंट्री आपरेटरों और चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है, ऐसी स्थिति में मैनपावर भर्ती के लिए वित्तीय विभाग से वन टाइम अप्रूवल की मांग की जाएगी. एचकेआरएन अपने पोर्टल से अनुबंध पर मैनपावर को नियुक्ति की मांग के लिए उपस्थित प्रक्रिया का पालन करते रहेगा.
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