चंडीगढ़ | हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसी क्रम में 935 पेट्रोल-डीजल वाहनों को जल्द ही कबाड़ में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस साल सितंबर तक राज्य यातायात पुलिस ने अपनी अवधि पूरी कर चुके 133 वाहनों को जब्त किया है.
बता दे कि हरियाणा में लागू “स्क्रैप पॉलिसी 2023” के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब तक जब्त किए गए वाहनों में 226 डीजल वाहन और 709 पेट्रोल वाहन शामिल हैं.
वाहनों को भेजा जाएगा नूंह स्क्रैप सेंटर
यातायात पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति का पहला उद्देश्य प्रदूषण करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है. परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए वाहनों को नूंह जिले के स्क्रैपिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में वाहनों को या तो जब्त कर लिया गया है या उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है.
पुराने वाहनों पर छूट और ये रहेगा जुर्माना
पुराने वाहनों के मालिक नए वाहन के पंजीकरण पर 25 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. 10 और 15 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए अधिक फिटनेस शुल्क लेने का प्रावधान है. फिटनेस परीक्षण के समय पुराने वाहनों पर एक रुपये प्रति सीसी की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के साथ- साथ एक रुपये प्रति सीसी की दर से सड़क जोखिम शुल्क के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पहले ही जारी किए जा चुके हैं निर्देश
इस संबंध में हरियाणा सरकार पहले ही सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर चुकी है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के तहत राज्य में पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं.
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