1 दिसंबर से लागू होंगे सिम खरीदने के नए नियम, लोगों को इन परेशानियों से मिलेगा छुटकारा

नई दिल्ली | ऑनलाइन स्कैम और लगातार फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही हैं. लोगों को ठगी के जंजाल से बचाने के लिए अब दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम 1 दिसंबर, 2023 से पूरे देशभर में लागू हो रहें हैं. इन नियमों के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक आईडी पर लिमिटेड सिम ही खरीद पाएगा यानि अब अतिरिक्त सिम नहीं खरीद सकेंगे.

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गौरतलब है कि सिम खरीदने के नए नियम को पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था लेकिन अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है. दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को इसे 1 दिसंबर से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

बल्क सिमों पर कार्रवाई

दूरसंचार विभाग द्वारा नए नियम लागू करने के बाद बल्क सिम खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं. इतना ही नहीं फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है.

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उन्होंने बताया कि नए नियम के मुताबिक, अगर 30 नवंबर के बाद कोई टेलिकॉम कंपनी किसी विक्रेता को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचने के लिए अनुमति देती है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस समय देश में लगभग 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं. सभी डीलरों को नवंबर के अंत तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

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