चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्यौहारी सीजन में खर्च की चिंता की जरूरत नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ब्याज मुक्त राशि देगी. राज्य सरकार ने आवेदन करने वाले सभी चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों को 12 हजार रुपये का ब्याज मुक्त त्योहार राशि देने का निर्णय लिया है.
अधिकारियों द्वारा दी स्वीकृत की जाएगी राशि
राशि स्थायी व अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उन कर्मचारियों को मिलेगी जो पिछले एक वर्ष से सेवा में बने हुए हैं और स्थायी सरकारी कर्मचारी के अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना है. राशि अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाएगी.
अस्थायी कर्मचारियों पर ये है नियम
आगे कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को तभी त्योहारी राशि की अनुमति मिलेगी जब अधिकारी यह पूरी तरह से सुरक्षित कर्मचारी से संतुष्ट हो जाए और इसकी वसूली ऋणदाता से समान 10 किश्तों में सुनिश्चित हो सके.
इन शर्तों का करना होगा पालन
- कुल राशि की पूरी वसूली होने तक सेवा में बना रहना जरूरी है.
- वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी.
- कार्य प्रभारित और आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों के लिए अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं होगी.
- उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम राशि नहीं दी जानी चाहिए जो अन्य निगमों और स्थानीय निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं.
- यदि पति और पत्नी दोनों कार्यरत हैं, तो उनमें से केवल एक को ही अग्रिम राशि की अनुमति दी जानी चाहिए.
- उन सरकारी कर्मचारियों को कोई अग्रिम स्वीकृति नहीं दी जाएगी जो निलंबित हैं.
- खर्च राशि का लेखा जोखा रखना जरूरी है.